CG Reservation Roster : 12,489 शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन रद्द , हाईकोर्ट का आरक्षण रोस्टर पर बड़ा फैसला
CG Reservation Roster : हाईकोर्ट ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रद्द नहीं होगी और पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को भी तुरंत नहीं हटाया जाएगा।
CG Reservation Roster : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद ने प्रदेश में 12,489 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण रोस्टर पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया है। इस भर्ती में 29 नवंबर 2012 की आरक्षण अधिसूचना और उसके आधार पर बनाए गए मॉडल रोस्टर को लागू किया गया था।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रद्द नहीं होगी। पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। इनकी नियुक्ति और आगे की पदोन्नति पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के नतीजे के बाद होगा।
2023 का विज्ञापन और चुनौती
राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए व्यापमं के जरिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें सरगुजा और बस्तर संभाग समेत कई जिलों के लिए आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस रोस्टर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
डिवीजन बेंच का पुराना फैसला
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 19 सितंबर 2022 को ही 2012 के 58 प्रतिशत आरक्षण के नोटिफिकेशन और मॉडल रोस्टर को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद भी नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तय सीमा से ज्यादा पद आरक्षित किए गए।
एसटी आरक्षण सीमा पार
ई-कैडर के 1,113 पदों में से 698 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थे। यह करीब 62.71 प्रतिशत था। टी-कैडर के 4,659 पदों में से 3,105 पद एसटी के लिए आरक्षित थे, जो करीब 66.64 प्रतिशत है। इससे अनारक्षित और अन्य वर्गों के पद कम हो गए।
2012 की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट
राज्य सरकार ने 2012 की अधिसूचना से आरक्षण बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था। इसमें एससी 12, एसटी 32 और ओबीसी 14 प्रतिशत था। डिवीजन बेंच ने इसे 2022 में रद्द कर दिया। राज्य सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को पहले से चल रही प्रक्रिया को अंतिम फैसले के अधीन पूरा करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रद्द हो चुकी व्यवस्था से नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा सकता।

