Saurabh Murder Case: नीले-ड्रम में पति को मारकर भरने वाली मुस्कान को फांसी, प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत

मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस: सौरभ राजपूत की हत्या में कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, पति के शव के किए थे 5 टुकड़े, नीले ड्रम में छिपाया था

Saurabh Murder Case: नीले-ड्रम में पति को मारकर भरने वाली मुस्कान को फांसी, प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत

मेरठ: उत्तर प्रदेश के Meerut में चर्चित नीला ड्रम मर्डर केस में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई है। दोनों पर Muskan के पति Saurabh Rajput की हत्या करने का आरोप था। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में भर दिया गया था। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सजा के ऐलान के दौरान जेल में बंद Muskan और Sahil को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया था। फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों भावुक हो गए और रोने लगे। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान Muskan से पूछा गया कि जब वह अपने पति की हत्या की दोषी है, तो वह क्या सजा चाहती है। इस पर उसने कहा कि उसकी बच्चियों का ध्यान रखा जाए। इसके बाद वह खामोश हो गई। Sahil से भी यही सवाल किया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

सजा सुनते ही रोने लगे मुस्कान और साहिल

अभियोजन पक्ष के वकील Vijay Bahadur ने बताया कि अदालत ने Muskan और Sahil दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान होते ही दोनों रोने लगे। वहीं, फैसला सुनने के बाद Saurabh Rajput की मां Renu भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें शांति से न्याय मिल गया है। परिवार के लिए यह मामला लंबे समय से न्याय की लड़ाई बना हुआ था।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

इस मामले में Saurabh Rajput की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। आरोप था कि Muskan ने अपने प्रेमी Sahil के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपा दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में मामला चर्चा का विषय बन गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।

इन सबूतों के आधार पर सुनाया गया फैसला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में कई अहम सबूत अदालत के सामने रखे गए। इनमें-

  • हत्या वाली रात Sahil को Saurabh के घर जाते देखने वाले चश्मदीद का बयान शामिल था।
  • इसके अलावा Muskan और Sahil की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरे की बरामदगी भी अहम रही।
  • अभियोजन पक्ष ने बताया कि इन हथियारों पर मानव रक्त मिला था।
  • जांच में दोनों की कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट भी सामने रखी गईं।
  • Saurabh के दोस्त Sanjeev Pal की गवाही और उसकी कॉल डिटेल को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया।
  • Saurabh की मां Renu की कॉल डिटेल, उन होटलों के फुटेज जहां Muskan और Sahil ठहरे थे, और होटल मैनेजरों के बयान भी मामले में अहम रहे।
  • अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों की गवाही के आधार पर अपना पक्ष रखा।

मुस्कान के माता-पिता ने भी जताई नाराजगी

मामले में एक और अहम घटनाक्रम सामने आया। Muskan के माता-पिता ने अदालत को पत्र लिखकर बताया कि उन्हें अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत उसे जो भी सजा देगी, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पत्र में उन्होंने Muskan से कभी नहीं मिलने की बात भी कही और उसके लिए फांसी की मांग की। उन्होंने अपनी छोटी बेटी से भी कोई संबंध नहीं रखने की बात लिखी। इस फैसले के बाद Meerut का यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, मृत्युदंड के फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और अपील की स्थिति भी मामले में महत्वपूर्ण होगी।