BU New Vice Chancellor: भोपाल की BU को मिले नए कुलगुरु, प्रो. Deen Dayal Bedia की नियुक्ति

BU New Chancellor Appointment: Barkatullah University को मिला नया कुलगुरु, Governor Mangubhai Patel ने Professor Deen Dayal Bedia को सौंपी जिम्मेदारी

BU New Vice Chancellor: भोपाल की BU को मिले नए कुलगुरु, प्रो. Deen Dayal Bedia की नियुक्ति

भोपाल स्थित Barkatullah University (BU) को नया कुलगुरु मिल गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति Mangubhai Patel ने Professor Deen Dayal Bedia को विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया है। इस संबंध में 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया। नियुक्ति चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की गई है। इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल तय होगा।

उज्जैन के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं Deen Dayal Bedia

Professor Deen Dayal Bedia वर्तमान में Ujjain स्थित Samrat Vikramaditya University के पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंधन संस्थान में व्यवसाय प्रबंधन के प्रोफेसर हैं। अब उन्हें Bhopal के Barkatullah University के कुलगुरु पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कुलगुरु विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज का नेतृत्व करते हैं। उनकी जिम्मेदारी में पढ़ाई की व्यवस्था, शैक्षणिक गतिविधियों और विश्वविद्यालय के प्रशासन से जुड़े काम शामिल होते हैं। उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

चार साल या 70 वर्ष की उम्र तक रहेगा कार्यकाल

राज्यपाल की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार, Professor Bedia का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष रहेगा। हालांकि, यदि इस अवधि के दौरान उनकी उम्र 70 वर्ष पूरी हो जाती है, तो उनका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा। यानी चार वर्ष और 70 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा होगा, वही लागू होगा।

यह नियुक्ति मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के तहत की गई है। आदेश में कहा गया है कि उनकी सेवा शर्तें और अन्य नियम विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार तय होंगे।

पुलिस और दस्तावेजों का होगा सत्यापन

नियुक्ति से जुड़े आदेश में पुलिस सत्यापन और शैक्षणिक सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की शर्त भी रखी गई है। Professor Bedia को अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, यदि सत्यापन में उन्हें सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नियुक्ति आदेश की प्रतियां मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालयों सहित अन्य अधिकारियों को भेजी गई हैं। आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।