इंदौर अवैध क्लिनिक में 10 साल की बच्ची की मौत : संचालक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

Indore Harsh Clinic : आरोप है कि इसके बावजूद क्लिनिक दोबारा संचालित किया गया। अब बच्ची की मौत के बाद जांच में नियमों के उल्लंघन और इलाज के लिए जरूरी वैध डिग्रियों से जुड़े गंभीर सवाल सामने आए हैं।

इंदौर अवैध क्लिनिक में 10 साल की बच्ची की मौत : संचालक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

Indore Harsh Clinic : मध्य प्रदेश। इंदौर में अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जूनि इंदौर थाना क्षेत्र के हर्ष क्लिनिक में पहले भी एक महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक बंद कराया था। आरोप है कि इसके बावजूद क्लिनिक दोबारा संचालित किया गया। अब बच्ची की मौत के बाद जांच में नियमों के उल्लंघन और इलाज के लिए जरूरी वैध डिग्रियों से जुड़े गंभीर सवाल सामने आए हैं।

ये है पूरा मामला 

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे एमवाय अस्पताल रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर जांच समिति गठित कराई।

समिति की रिपोर्ट में क्लिनिक के संचालन और इलाज की प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। इस मामले में क्लिनिक संचालक श्रीचंद बागेजा और इलाज करने वाले डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। 

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 सहित संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। साथ ही, उनकी शैक्षणिक डिग्रियों और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।