मऊगंज में अवैध पटाखों पर बैन: कार्बाइड गन बनाने-बेचने और रखने पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

अस्पताल, मंदिर-मस्जिद और पेट्रोल पंप के पास नहीं बिकेंगे पटाखे: मऊगंज कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू,अवैध पटाखों के निर्माण से लेकर भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध

मऊगंज में अवैध पटाखों पर बैन: कार्बाइड गन बनाने-बेचने और रखने पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मऊगंज से राजेंद्र पयासी की रिपोर्ट।

जिले में नागरिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ओगरे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के तहत लोहे, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण और प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, मंदिरों और मस्जिदों के आसपास आतिशबाजी की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।