मध्यप्रदेश OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 13% आरक्षण पर खुद करेगा सुनवाई

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है.

मध्यप्रदेश OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 13% आरक्षण पर खुद करेगा सुनवाई

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है. कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए आरक्षण से जुड़े दो अहम मामलों को रिकॉल कर लिया है। अब 13 प्रतिशत आरक्षण को होल्ड रखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुनवाई करेगा. 

87-13 फॉर्मूला चुनौती मामला 

मीडिया के रिपोर्टस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 87-13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाले मामले को भी रिकॉल कर लिया है. इस मामले की सुनवाई अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह में की जाएगी, जिससे इस विवाद पर अहम दिशा तय होने की उम्मीद है.

103 याचिकाओं पर HC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़ी 103 याचिकाओं में से अधिकांश मामलों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ट्रांसफर कर दिया है. हाईकोर्ट इन याचिकाओं पर 2 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच नियमित सुनवाई करेगा.

52 प्रकरण हाईकोर्ट को ट्रांसफर

OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पक्ष रख रहे सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 के आदेश में संशोधन करते हुए 52 प्रकरणों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। वहीं, दो मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगी.

पूरा मामला क्या है?

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है. खासतौर पर 27% आरक्षण में से 13% को होल्ड रखने और 87-13 के फॉर्मूले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं.