पब्लिक वाणी खास खबर : आबादी क्षेत्र में मिल सकेगी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति
Public Vani Khas Khabar : 12 मीटर और उससे चौड़ी सड़कों के आसपास खुल सकेंगी दुकानें-रेस्टोरेंट और क्लीनिक
राजधानी में बीते कुछ महीनों से रहवासी क्षेत्रों में कॉमर्शियल गतिविधियों का मामला काफी गर्माया हुआ है। रहवासी इसका विरोध कर रहे हैं और व्यापारी इसे जरूरी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ऐसे कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इस बीच रहवासी क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई के आधार पर विभिन्न तरह की व्यवसायिक गतिविधियों का रास्ता खोलने की तैयारी है। 9 से 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के आसपास के एरिया में कई तरह की परमिशन मिल सकेंगी।
मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों को मुख्य तौर से चार हिस्सों आरजी 1, 2, 3 व 4 में बांटा गया है। इनमें स्थित सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमतियां देना प्रस्तावित किया गया है। इसका मकसद रहवासियों को उनके आसपास ही जरूरी सेवाएं व सुविधाएं मुहैया कराना है। बतौर उदाहरण नौ मीटर और उससे चौड़ी सड़कों से लगकर एटीएम, कॉलोनी क्लब हाउस, डे केयर सेंटर, क्रेच, नर्सरी व किंडरगार्टन, प्ले स्कूल आदि खोले जा सकेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्लम रीहेबिलिटेशन व रीसेटलमेंट हाउस भी बनाए जा सकेंगे।
इसी तरह 12 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी रोड होने पर बैंक, ब्यूटी पार्लर, सैलून, कैफेटेरिया, केमिस्ट, क्लीनिक, कोचिंग सेंटर (25 छात्र प्रति बैच), डायग्नोस्टिक सेंटर, सब्जी-फल की दुकान, जनरल स्टोर, जिम व हेल्थ क्लब, होटल (प्लॉट साइज 500 से 1000 वर्गमी), हॉस्टल (प्लॉट साइज 500 से 1000 वामी हाउस, 30 बेड तक का नर्सिंग होम, प्राइमरी स्कूल, रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, वेटरनरी क्लीनिक आदि की अनुमति मिल सकेगी।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह गतिविधियां आवासीय परिक्षेत्र उपयोग में स्वीकार की जाएंगी। ले आउट के अप्रूव्ड रेसीडेंशियल प्लॉट पर केवल आवासीय लॉगतिविधियों की अनुमति होगी।
18 मीटर से बड़ी सड़कों पर आईटी इंडस्ट्री गैरेज और सुपर मार्केट
मसौदे के मुताबिक 18 मीटर व उससे बड़ी सड़कों पर ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, शोरूम, कॉल सेंटर, कॉर्पोरेट ऑफिस, हायर सेकंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, हॉस्टल, आईटी इंडस्ट्री, सुपर मार्केट, स्वीमिंग पूल, साप्ताहिक हाट बाजार, टेलीफोन एक्सचेंज की अनुमति देना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह 24 मीटर व चौड़ी सड़कों पर ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा, सर्कस, कॉलेज, धर्मशाला, पेट्रोल पंप, गोल्फ कोर्स, मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग सेंटर, ओपन एयर थिएटर, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, म्यूजियम, सोशल वेलफेयर सेंटर, वेटरनरी हॉस्पिटल, जूलॉजिकल गार्डन, होलसेल मार्केट, फेब्रिकेशन वर्कशॉप आदि की परमिशन रहेगी। वहीं 30 मीटर व इससे चौड़ी सड़कों के आधार पर एम्यूजमेंट पार्क, बस डिपो, बस टर्मिनल, कन्वेंशन सेंटर, कोर्ट, ड्राइव इन सिनेमा, मैरिज गार्डन, मेडिकल कॉलेज, मेला ग्राउंड, स्टेडियम, थीम पार्क, ट्रक टर्मिनल, यूनिवर्सिटी आदि विकसित की जा सकेंगी।

