हरदीप पुरी के नामांकन पर कांग्रेस की सभी आपत्तियां खारिज, हेमंत कटारे बोले- कल जाएंगे कोर्ट

MP Rajya Sabha Election: हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर कांग्रेस की सभी आपत्तियां खारिज। हेमंत कटारे और आतिफ अकील ने बुधवार को कोर्ट जाने का ऐलान किया।

हरदीप पुरी के नामांकन पर कांग्रेस की सभी आपत्तियां खारिज, हेमंत कटारे बोले- कल जाएंगे कोर्ट

भोपाल में मंगलवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) के नामांकन पर कांग्रेस ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थीं। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे (Hemant Katare) ने पुरी के चुनावी हलफनामे में कथित कमियों को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पक्ष रखा था। इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और आतिफ अकील (Atif Aqeel) ने फैसले पर नाराजगी जताई है। दोनों नेताओं का कहना है कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई, वह पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर त्रुटियों और दस्तावेजी सवालों के बावजूद नामांकन निरस्त नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस ने अपने पक्ष में सभी प्रमाण और दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

किन बातों पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति?

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने हरदीप सिंह पुरी के चुनावी हलफनामे पर मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर सवाल उठाए थे।

  1. पत्नी और संपत्ति का विवरण: कांग्रेस का आरोप था कि हलफनामे में पत्नी के नाम और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

  2. विदेशी मुद्रा में संपत्ति का ब्योरा: हलफनामे में अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक में संपत्ति दर्शाने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। जेनेवा स्थित अपार्टमेंट और विदेशी बैंक खातों के विवरण को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी।

  3. नोटरी प्रक्रिया पर सवाल: कांग्रेस ने हलफनामे के सत्यापन और नोटरी प्रक्रिया की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए थे।

कल न्यायालय जाएंगे कांग्रेस विधायक

रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के बाद हेमंत कटारे और आतिफ अकील ने कहा कि उन्होंने सभी प्रमाणों के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया।

दोनों विधायकों ने कहा कि इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उसे लेकर वे बुधवार को न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार बताते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों का पालन सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से होना चाहिए।

12 नवंबर को होना है राज्यसभा चुनाव

मध्य प्रदेश की रिक्त राज्यसभा सीट के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी का नामांकन जरूरी फॉर्म-26 जमा नहीं होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार कांते सायन्ना का पर्चा भी खारिज हुआ है। अब हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर कांग्रेस के न्यायालय जाने के ऐलान के बाद इस चुनाव की कानूनी लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है।