MP Board का बड़ा फैसला, अनाथ छात्रों से नहीं लिया जाएगा परीक्षा शुल्क
माता-पिता दोनों की मौत के बाद पढ़ रहे छात्रों को MP Board परीक्षा फीस से छूट
Bhopal। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसे छात्रों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है, जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है। अब ऐसे छात्र MP Board की परीक्षाओं में बिना परीक्षा और नामांकन शुल्क दिए शामिल हो सकेंगे। यह सुविधा उन छात्रों को दी जाएगी, जो किसी रिश्तेदार के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या शासन द्वारा संचालित अनाथालय में रह रहे हैं।

परीक्षा फॉर्म भरते समय देना होगा प्रमाण-पत्र
मंडल के आदेश के अनुसार, शुल्क में छूट का लाभ लेने के लिए छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरते समय माता और पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, शासन द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्था में रहने वाले छात्रों को संस्था की ओर से जारी प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र के जरिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र वास्तव में ऐसी स्थिति में है, जिसके आधार पर उसे शुल्क में छूट दी जानी है।
सत्र 2026-27 से लागू होगी सुविधा
माध्यमिक शिक्षा मंडल, Madhya Pradesh, Bhopal की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू होगी। मंडल का यह कदम आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई या परीक्षा से वंचित होने वाले अनाथ छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ऐसे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने में आर्थिक मदद मिलेगी। मंडल ने संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को इस व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पात्र छात्रों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
Varsha Shrivastava 
