130वां संशोधन बिल: विपक्ष ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा
क्या बेगुनाह होते हुए भी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं? जानिए नया बिल
21 अगस्त को लोकसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। इस दिन अमित शाह ने 3 बिल पेश किए, जिनमें से एक था 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। जैसे ही इस बिल को पेश किया गया, विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा क्या है इस बिल में?

130वां संविधान संशोधन बिल 2025
इस बिल के अनुसार अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कोई भी केंद्रीय या राज्य मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन मंत्री को उनके पद से हटा दिया जाएगा।
अब तक किसी भी मंत्री को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाता जब तक उनका गुनाह साबित न हो जाए। लेकिन इस बिल के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। भले ही आप बेगुनाह हों, फिर भी अगर आप 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो आपकी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
PM Modi is the ONLY PM of India who brought a constitutional amendment to remove himself from the PM chair while being the PM of India !! pic.twitter.com/88ixqycIOD
— Dr Poornima ???????? (@PoornimaNimo) August 25, 2025
वहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बिल का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ करेगी। विपक्ष ने कहा कि संविधान में किसी भी आरोपी को गुनहगार तभी माना जाता है जब उसका गुनाह साबित हो जाए। लेकिन ये बिल किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देगा।
“130वें संविधान संशोधन विधेयक’ (Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025) के दुरुपयोग की संभावनाओं और हमारी चिंताओं का सार प्रस्तुत है:
— Er. अंजिला जाटव B.Tech. M.Tech. (@Er_Anjila_Jatav) August 21, 2025
विधेयक की मुख्य धाराएँ
•यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उस स्थिति में ऑटोमेटिक हटाने का प्रावधान… pic.twitter.com/zQBaIDJcZv
अमित शाह का कहना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का काम जनहित का होता है, ऐसे में ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि का चरित्र साफ हो। इस बिल को अमित शाह संयुक्त समिति को सौंपने वाले हैं। दोनों सदनों के राज़ी होने के बाद ही इसे पास किया जाएगा।
लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश, PM, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। pic.twitter.com/JgHjUjX2fa
— Kalu Ram Jat ???????? (@jat_kaluram8) August 20, 2025

