खनिज संपदा के अवैध दोहन पर मऊगंज जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
अवैध उत्खनन पर 10 करोड़ का जुर्माना, खनिज माफिया में हड़कंप. उत्खनन पट्टा निरस्त,हर्रहा के जल डूब क्षेत्र में हुआ था अवैध उत्खनन

राजेंद्र पयासी-मऊगंज
मऊगंज जिले में खनिज संपदा के अवैध दोहन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से खनिज माफिया में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हर्रहा में अनाधिकृत रूप से किए गए पत्थर उत्खनन के मामले में प्रशासन द्वारा लीजधारक कृष्ण कुमार सिंह, निवासी नेगुड़ा तहसील चुरहट, जिला सीधी पर न केवल 10.08 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। बल्कि प्लीज धारा कृष्ण कुमार सिंह का उत्खनन पट्टा निरस्त कर, पूरी प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली गई है।
गौरतलब है कि प्रशासन की यह कार्यवाही 8 मई 2025 को हुई पैमाइश और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें यह पाया गया कि लीजधारक ने स्वीकृत क्षेत्र खसरा नंबर 3/2/2 से बाहर जाकर खसरा नंबर 7/1 जो कदुआमन बांध के जल डूब क्षेत्र में स्थित है में करीब 67,200 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया। यह क्षेत्र यानि अवैध रूप से किए गए उत्खनन का भू-भाग एनजीटी द्वारा चिन्हित प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, जहां खनन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है। लेकिन लीज धारक द्वारा लीज एरिया यानी खदान हेतु दिए गए पट्टा क्षेत्र से हटकर प्रतिबंधित जल डूब क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किया गया था।
जांच में सामने आई बड़ी अनियमितताएं
राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि न केवल अवैध उत्खनन किया गया, बल्कि स्थल पर कोई सुरक्षा व्यवस्था, साइन बोर्ड या फेंसिंग भी मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं पत्थर की तुड़ाई हेतु की गई ब्लास्टिंग के लिए आवश्यक वैध अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। संबंधी पत्थर खदान संचालक द्वारा नियम कायदों को दरकिनार कर अवैध रूप से डूब क्षेत्र में किए गए विधि विरुद्ध उत्खनन पर कलेक्टर मऊगंज द्वारा 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना जमा करने हेतु निर्धारित किया गया समय
लीज धारा द्वारा खदान हेतु निर्धारित पट्टा क्षेत्र की भूमि एरिया से दूर जाकर डूब क्षेत्र की भूमि में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किए जाने की कलेक्टर मऊगंज द्वारा कराई गई।
जांच उपरांत अवैध उत्खनन करने वाले लीज धारक पर रॉयल्टी चोरी 33.60 लाख रुपए, अर्थदंड 5.04 करोड़ रुपए,पर्यावरण क्षतिपूर्ति 5.04 करोड़ रुपए,प्रशमन शुल्क: 1,000 रुपए सहित कुल 10,08,01,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जूर्माना की राशि को 15 दिवस के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। अन्यथा मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम 2022 की धारा 18(5) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खनिज माफिया में मचा हड़कंप
जिला प्रशासन मऊगंज द्वारा अवैध उत्खनन के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही से अवैध खनिज के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब मऊगंज एवं रीवा जिला क्षेत्र में लीज धारकों एवं गैर लीज धारकों द्वारा कई जगह नियम कायदों को दरकिनार कर उत्खनन किया जा रहा है इन खनिज माफियाओं द्वारा न केवल वेशकीमती खनिज संपदा का खुलेआम दोहन किया जा रहा है बल्कि सरकार को राजस्व के रूप में छति पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं नियम विरुद्ध किए जा रहे उत्खनन एवं हैवी ब्लास्टिंग से जनजीवन प्रभावित है।