राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह मानहानि केस में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उस समय हुआ, जब राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए जा रहे थे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा 26 अक्टूबर की सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उस समय हुआ, जब राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए जा रहे थे।
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से काफिले की एक एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं।

2018 के बयान से जुड़ा है मामला
राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में पेश होने पहुंचे थे। यह मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है।
भाजपा नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम
राहुल गांधी की पेशी और संभावित फैसले को देखते हुए सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत आने वाले फरियादियों को भी परिसर में प्रवेश से पहले कतार में खड़ा किया जा रहा है।
Varsha Shrivastava 
