MP NEWS : पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शहडोल की अदालत में तलब किए गए
कथावाचक व बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री को शहडोल जिला न्यायालय से नोटिस जारी कर 20 मई को सुबह ग्यारह बजे न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है।

शहडोल. कथावाचक व बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री को शहडोल जिला न्यायालय से नोटिस जारी कर 20 मई को सुबह ग्यारह बजे न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है। न्यायालय ने यह नोटिस महाकुंभ-2025 को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रयागराज में कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।
शास्त्री के इस बयान को लेकर शहडोल जिला न्यायालय के अधिवक्ता एवं पूर्व शासकीय अधिवक्ता संदीप तिवारी ने गहरी आपत्ति जताई। तिवारी का कहना है कि यह वक्तव्य न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, के विरुद्ध है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने अपने परिवाद में कहा कोई भी नागरिक जो अपने कर्तव्यों के कारण महाकुंभ में उपस्थित नहीं हो पाता, क्या उसे देशद्रोही कहा जा सकता है?