MP NEWS : मंत्री विजय शाह पर प्रकरण दर्ज, इस्तीफा नहीं तो बर्खास्त
mp high court. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(B), और 197 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इन सभी धाराओं को गैर-जमानती बताया गया है, जिससे मंत्री की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। यह फैसला सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जहां जल्द ही अहम सुनवाई और निर्णय की उम्मीद है।