17 दिसंबर को एमपी विधानसभा का विशेष सत्र, अधिसूचना जारी
भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है. जिसमें प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस महत्वपूर्ण सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है.
भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है. जिसमें प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस महत्वपूर्ण सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है. इस सत्र में मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी. हाल ही में एक से पांच दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था.
इस सत्र में मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि राज्य की 16वीं विधानसभा का एक दिवसीय अष्टम सत्र बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.
कैसे और क्यों बुलाया जाता है विशेष सत्र
भारत के संविधान में विशेष सत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार प्राप्त है. कैबिनेट या संसदीय समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल औपचारिक मंजूरी देते हैं और समस्त विधायकों को सत्र की सूचना दी जाती है. यह सत्र आमतौर पर महत्वपूर्ण विधेयकों, आपातकालीन स्थितियों या गंभीर विषयों पर केंद्रित होता है. ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल सीमित रखे जाने की संभावना रहती है. नियमों के अनुसार दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए.
shivendra 
