कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द,अब होगा उपचुनाव
दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्वतः समाप्त कर दी गई। विधानसभा सचिवालय ने देर रात आदेश जारी कर सीट को रिक्त घोषित किया है।
भोपाल: मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है।
कोर्ट के फैसले के बाद गिरी सदस्यता
नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना सुनाया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
देर रात जारी हुआ आदेश, सीट हुई रिक्त
विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए सदस्यता समाप्ति का आदेश जारी किया। इसके साथ ही दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा रही है, जिससे उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, बढ़ी सियासी गर्मी
सदस्यता समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। वे देर रात विधानसभा पहुंचे और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 8800 वोटों से हराया था। मिश्रा दतिया सीट से लगातार तीन बार विधायक रह चुके थे।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश के अन्य कई विधायक भी विभिन्न कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं।
sanjay patidar 
