MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोरवा थाने में डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह की वापसी, कपूर त्रिपाठी की याचिका खारिज

पूर्व थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की थी।

MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोरवा थाने में डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह की वापसी, कपूर त्रिपाठी की याचिका खारिज

सिंगरौली। मोरवा थाना क्षेत्र की कमान एक बार फिर निरीक्षक डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह के हाथों में आ गई है। देर रात आदेश जारी होने के बाद गुरुवार सुबह उन्होंने थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। यह उनकी मोरवा थाने में दूसरी पारी है।

दरअसल, पूर्व थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निरीक्षक पद के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और योग्यता पूरी न होने पर स्थानांतरण उचित है।

कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस स्थापना बोर्ड को अधिकार है कि वह निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले भी प्रशासनिक आधार पर तबादला कर सकता है। इसी अधार पर त्रिपाठी को मोरवा से भोपाल पुलिस अकादमी भेजने का निर्णय सही ठहराया गया।

फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने आदेश जारी कर डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह को पुनः मोरवा थाना प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने गुरुवार सुबह आमद दर्ज कराई और औड़ी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद विधिवत कार्यभार ग्रहण किया।