Pellet Gun Case FIR : 5 घंटे की धरना प्रदर्शन के बाद पैलेट गन मामले में FIR, राहुल ने कहा- ये न्याय का पहला कदम
Pellet Gun Case FIR : दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। छात्र का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई।
Pellet Gun Case FIR : नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीब पांच घंटे तक धरने पर बैठने के बाद दिल्ली पुलिस ने छात्र साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। छात्र ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी व्यक्ति को नामजद आरोपी नहीं बनाया है। मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, ये न्याय का पहला कदम है।
दोपहर 12:30 बजे थाने के बाहर बैठे राहुल
राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनकी मुख्य मांग छात्र साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज करने की थी। साहिल 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान घायल हुआ था।
राहुल गांधी ने पुलिस से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती, वह धरना समाप्त नहीं करेंगे। करीब पांच घंटे बाद शाम 5:30 बजे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Sahil Lochav show the FIR copy after Delhi Police registered an FIR on Lochav's complaint
— ANI (@ANI) August 21, 2026
Lochav had suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students' protest last month. pic.twitter.com/5q3JcRWqnD
साहिल ने पैलेट के छर्रों से चोट लगने का लगाया आरोप
छात्र साहिल का आरोप है कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से वह घायल हुआ। उसके मुताबिक, इस चोट के कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई। धरने के दौरान राहुल गांधी ने साहिल को लगे बताए जा रहे पैलेट के छर्रे भी दिखाए थे।
राहुल ने इन्हें पैलेट गन के इस्तेमाल से जोड़ते हुए पुलिस से सवाल किया था। उनका कहना था कि अगर पुलिस की ओर से पैलेट गन नहीं चलाई गई, तो छात्र के शरीर में ये छर्रे कैसे पहुंचे।
अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी किसी व्यक्ति का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है। इसका मतलब है कि जांच के दौरान जिम्मेदार व्यक्ति या लोगों की पहचान की जाएगी।
पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों, घटनाक्रम और छात्र को लगी चोट से जुड़े तथ्यों की जांच कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रियंका गांधी समेत कई नेता धरने में रहे मौजूद
राहुल गांधी के धरने के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। इनमें प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत अन्य नेता शामिल थे। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही थी कि छात्र साहिल की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है।
इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी से थाने के बाहर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई।
अब जांच में सामने आएगा पैलेट गन का सच
FIR दर्ज होने के बाद इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया था। पुलिस को यह भी पता लगाना होगा कि साहिल किस परिस्थिति में घायल हुआ और उसकी आंख की रोशनी जाने की घटना के पीछे क्या कारण था। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय हो सकती है। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

