Indore News : इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, गृह विभाग के प्रमुख सचिव को किया तलब
Indore News : इंदौर की यातायात व्यवस्था पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जवानों की तैनाती, ई-चालान की तकनीकी खामियों और पार्किंग व्यवस्था पर अहम निर्देश दिए गए।
Indore News : मध्य प्रदेश। इंदौर की बदहाल यातायात व्यवस्था, पार्किंग की समस्या और ई-चालान प्रणाली में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर के प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, पिछली सुनवाई के निर्देशों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, इंदौर की यातायात व्यवस्था से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने कई अहम निर्देश दिए। अदालत के सामने ई-चालान भुगतान के मोबाइल एप्लिकेशन में तकनीकी खामियों का मुद्दा भी उठाया गया।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगाड़िया ने बताया कि एप्लिकेशन पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सत्र समाप्त हो जाता है। इस पर अदालत ने संबंधित पक्ष से तकनीकी समस्याओं के समाधान और लंबित चालानों की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने प्रमुख चौराहों पर कम से कम चार ट्रैफिक जवान तैनात करने और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाने या वाहन जब्त करने के निर्देश दिए।
यातायात सुधारों के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी की अध्यक्षता में नई समिति गठित करने को भी कहा गया। इसके अलावा, आवासीय भवनों के नक्शों में कम से कम दो पार्किंग स्थान अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर नगर निगम से जवाब मांगा गया।
अदालत ने पिछली सुनवाई के निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सरकार के प्रयासों की जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

