भोपाल में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह बैन, आदेश लागू
भोपाल में बढ़ते हादसों को देखते हुए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चाइनीज मांझे के साथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल: चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इसके इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के मुताबिक भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानलेवा है चाइनीज मांझा
प्रशासन ने यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और खासकर दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि हर साल चाइनीज मांझे से कई गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं, जिनमें कई लोगों को जानलेवा चोटें तक आई हैं। भोपाल पुलिस और प्रशासन ने दुकानदारों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें और कहीं भी चाइनीज़ मांझा बिकता या इस्तेमाल होता दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
sanjay patidar 
