Bhupesh Baghel को हाईकोर्ट से झटका : Vijay Baghel की चुनाव याचिका खारिज कराने वाला आवेदन रद्द
Bhupesh Baghel Plea Rejected : भूपेश बघेल का आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने विजय बघेल को गवाही के लिए 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
Bhupesh Baghel Plea Rejected : बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग वाला आवेदन खारिज कर दिया। भूपेश बघेल की ओर से कहा गया था कि चुनाव याचिका तय 45 दिन की समय-सीमा के बाद दाखिल हुई है।
गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
आवेदन खारिज होने के बाद अब विजय बघेल की गवाही और सबूत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को गवाही के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आवेदन पर सुनवाई के दौरान उनकी गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी।
पाटन चुनाव से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आवेदन लगाया गया था। इसमें याचिका को समय-सीमा के बाद दाखिल बताते हुए खारिज करने की मांग की गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं
हाईकोर्ट ने आवेदन पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। भूपेश बघेल की ओर से समय-सीमा का मुद्दा उठाया गया। वहीं विजय बघेल की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने भूपेश बघेल का आवेदन खारिज कर दिया।
अब होगी गवाही और जिरह
आदेश के बाद 5 अक्टूबर को विजय बघेल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना सबूत पेश करेंगे। इसके बाद जिरह की प्रक्रिया होगी। इससे पहले आवेदन के कारण गवाही की कार्यवाही प्रभावित हुई थी। अब चुनाव याचिका पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
पहले भी हुई थी कानूनी प्रक्रिया
विजय बघेल की चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए पहले भी कानूनी प्रयास हुए थे। इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया हुई है। अब हाईकोर्ट ने ताजा आवेदन भी खारिज कर दिया है। आगे की सुनवाई गवाही, साक्ष्य और जिरह के आधार पर होगी।

