रीवा संभागीय आयुक्त की कार्रवाई के बाद मैहर के सभागंज शराब दुकान समूह का टेंडर निरस्त
रीवा संभागीय आयुक्त के समक्ष शिकायत के बाद मैहर के सभागंज कंपोजिट मदिरा दुकान समूह का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।
मैहर। मैहर जिले के सभागंज कंपोजिट मदिरा दुकान समूह का टेंडर निरस्त कर नए सिरे से ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई रीवा संभागीय आयुक्त के समक्ष की गई शिकायत के बाद की गई, जिसके बाद संबंधित समूह के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं।
शिकायतकर्ता एवं अधिवक्ता बी.के. माला का कहना है कि उन्होंने रीवा संभागीय आयुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर मैहर जिले में कथित रूप से नियमों के विपरीत संचालित हो रही शराब दुकानों का मामला उठाया था। शिकायत के परीक्षण के बाद सभागंज मदिरा दुकान समूह का टेंडर निरस्त कर दिया गया और अब नए सिरे से ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अधिवक्ता बी.के. माला ने आरोप लगाया है कि मैहर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भाटिया ग्रुप और अमरपाटन ग्रुप द्वारा कथित रूप से आबकारी नियमों के विपरीत शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा था। उनका दावा है कि इन्हीं आरोपों के आधार पर संभागीय आयुक्त से शिकायत की गई थी, जिसके बाद संबंधित समूह के टेंडर को निरस्त करने की कार्रवाई हुई।
उन्होंने राज्य शासन और प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसे समूहों को शराब दुकानों के ठेके न दिए जाएं, जिन पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हों। उनका कहना है कि आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका न रहे।
फिलहाल सभागंज कंपोजिट मदिरा दुकान समूह के लिए नई ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नए टेंडर के माध्यम से किसे संचालन की जिम्मेदारी मिलती है।
Anubhav Dubey 
