दतिया में उपचुनाव की आहट तेज; दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को राहत नहीं

25 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की सजा बरकरार। अगली सुनवाई 29 जुलाई को।

दतिया में उपचुनाव की आहट तेज; दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को राहत नहीं

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 25 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में मिली तीन साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है। भारती ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा पर रोक और जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए याचिका लंबित रखी है।

जानें क्या है पूरा मामला

यह मामला उस समय का है जब भारती सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से जुड़े घोटाले के जरिए धोखाधड़ी कर रकम का दुरुपयोग किया। इस मामले में दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट पहले ही उन्हें तीन साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित कर चुकी है। सजा के बाद उनकी विधायकी स्वतः समाप्त हो गई थी।

विधायकी खत्म, सीट खाली घोषित

सजा सुनाए जाने के बाद दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है। नियमों के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है, जिसके चलते भारती को पद गंवाना पड़ा।

दतिया में उपचुनाव लगभग तय

हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद दतिया में उपचुनाव की संभावना तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगले दो से तीन महीनों के भीतर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में दतिया का राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है और सभी दल संभावित उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट सकते हैं।