सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 दिसंबर से मध्यप्रदेश में रात की टाइगर सफारी बंद

1 दिसंबर से मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और सेंचुरियों में रात की टाइगर सफारी बंद। जो लोग पहले से नाइट सफारी बुक कर चुके हैं, वे अपनी डिपॉजिट फीस वापस ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 दिसंबर से मध्यप्रदेश में रात की टाइगर सफारी बंद
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दिसंबर से मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व और सेंचुरियों में रात को टाइगर सफारी नहीं होगी। यह फैसला वन्यजीवों को रात के समय वाहनों के शोर और लाइट से होने वाली परेशानी के कारण लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात को टाइगर सफारी से वन्य जीवों को परेशानी होती है, जिससे वे अपनी प्राकृतिक दिनचर्या नहीं जी पाते हैं। इसलिए रात में अब से टाइगर सफारी नहीं की जाएगी। यह नियम 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में लागू हो गया है।

और अगर आपने पहले से ही नाइट सफारी की बुकिंग कर रखी है, तो आप अपनी डिपॉजिट फीस वापस ले सकते हैं और यह जानकारी फील्ड डायरेक्टर के कार्यालय को देनी होगी।