अवैध कब्जा मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच का एक्शन, 4 करोड़ की 6 दुकानें और ऑफिस सील

Indore News : पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कब्जा मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच का एक्शन, 4 करोड़ की 6 दुकानें और ऑफिस सील

Indore News : मध्य प्रदेश। इंदौर में अवैध कब्जे, अड़ीबाजी और रंगदारी वसूली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में इंदौर क्राइम ब्रांच ने राधिका कुंज कॉलोनी में करीब 4 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली 6 दुकानों और ऑफिसों को सील किया है। पुलिस के अनुसार, विवादित प्लॉट और रास्ते पर कथित तौर पर अवैध टीन शेड बनाकर इन दुकानों और ऑफिसों का निर्माण किया गया था। इसके बाद इनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था।

मुख़्तियार खान आरोपी

पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक, यह कार्रवाई 22 अगस्त 2026 को हुई जांच के आधार पर की गई। मामले में इंदौर के एलआईजी लिंक रोड निवासी मुख़्तियार खान को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, मुख़्तियार खान एलआईजी लिंक रोड पर सोफे की दुकान चलाता है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने संपत्तियों को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

6 दुकान और ऑफिस किए गए सील

पुलिस के मुताबिक, राधिका कुंज कॉलोनी में विवादित प्लॉट और रास्ते पर टीन शेड का कथित रूप से अवैध निर्माण किया गया था। इसी निर्माण के जरिए 6 दुकानें और ऑफिस तैयार किए गए थे। इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 6 दुकानों और ऑफिसों को विधिवत सील कर दिया। पुलिस का कहना है कि सील करने की कार्रवाई का मकसद संपत्तियों के हस्तांतरण या उनके स्वरूप में बदलाव को रोकना है।

आरोपी के घर पर भी तलाशी

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को मुख़्तियार खान के घर की भी नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री मिलने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस ने बरामद दस्तावेजों और सामग्री को जांच का हिस्सा बनाया है। अब इनसे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी संपत्तियों की भी जानकारी जुटा रही पुलिस

क्राइम ब्रांच अब आरोपी की अन्य संपत्तियों की भी जानकारी जुटा रही है। इसके लिए नगर निगम और संबंधित विभागों से रिकॉर्ड और दूसरी जरूरी जानकारी ली जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मुख़्तियार खान से पूछताछ जारी है।

वहीं मामले में फरार बताए जा रहे सह-आरोपी की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले में और तथ्य सामने आ सकते हैं।

कई धाराओं में दर्ज है मामला

पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 308(4), 308(5), 329(3), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 385, 386, 447, 506 और 34 का भी उल्लेख पुलिस ने किया है। मामले में लगाए गए आरोपों और धाराओं की जांच अभी जारी है।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले की जांच जारी है। सील की गई संपत्तियों, बरामद दस्तावेजों और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।