भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने की रोक, उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल में पराली (नरवाई) जलाने पर अगले 3 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। एडीएम सुमित कुमार पांडेय के आदेश के अनुसार पूरे जिले में यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने की रोक, उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल: जिले में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार देर रात एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी कर अगले 3 महीने तक पराली (नरवाई) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है,और पूरे भोपाल जिले में प्रभावी रहेगा।

NGT के आदेश का पालन, सभी एसडीएम को निर्देश

यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत लगाया गया है। एडीएम ने जिले के सभी एसडीएम को सख्ती से निगरानी करने और पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

गेहूं कटाई के दौरान बढ़ती घटनाओं पर सख्ती

इस समय जिले में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, जिसके चलते खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई किसान फसल कटाई के बाद अवशेष जलाकर खेत साफ करते हैं, जिससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जून तक रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जून तक प्रभावी रहेगा, जब तक मानसून सक्रिय नहीं हो जाता। प्रशासन का मानना है कि मानसून के दौरान इस तरह की घटनाएं स्वतः कम हो जाती हैं। एडीएम ने आदेश में उल्लेख किया है कि यह एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।