विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और गतिविधियों पर पुलिस सख्त, होटल संचालकों को हर हाल में देनी होगी जानकारी
रीवा जिले में पर्यटन, चिकित्सा, व्यापार और अन्य उद्देश्यों से आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब जिले में किसी भी विदेशी मेहमानों की सूचना 24 घंटे में देना अनिवार्य

रीवा। जिले में आने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर अब पुलिस प्रशासन पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया है। रीवा पुलिस ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे और निजी मकानों में अस्थायी रूप से ठहरने वाले विदेशियों की जानकारी समय पर साझा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पुलिस के ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब किसी भी विदेशी नागरिक के जिले में आगमन के 24 घंटे के भीतर उनकी जानकारी संबंधित थाने और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्यालय को देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी सी-फॉर्म के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित विदेशी नागरिक के पासपोर्ट और वीजा की छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। रीवा जिले में पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक उद्देश्यों से हर साल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों का आगमन होता है। ये लोग प्रायः स्थानीय होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस या फिर आम नागरिकों के मकानों में ठहरते हैं।
पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था में यदि समय रहते जरूरी जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है, तो इससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर होटल या मकान मालिक के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें न केवल जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान है, बल्कि संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
अब नहीं चलेगी लापरवाही
पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी विदेशी नागरिक के आगमन की सूचना छुपाना या सी-फॉर्म भरने में देरी करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। होटल, लॉज और अन्य ठहराव स्थलों को इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सी-फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई संचालक ऐसा नहीं करता है, तो उस पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
ऑनलाइन सी-फॉर्म भरने के साथ-साथ होटल संचालकों को संबंधित विदेशी नागरिक के पासपोर्ट और वीजा की प्रतियों के साथ पूरी जानकारी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शिल्पी प्लाजा बी-ब्लॉक में ईमेल या हार्डकॉपी के रूप में भेजनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी करने से यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित नागरिक वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवास कर रहा है या नहीं।