मऊगंज:निर्माण राशि गबन मामले में पूर्व सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट, जेल भेजने के निर्देश

धारा 92(2) के तहत कार्यवाही, नईगढ़ी जनपद के बधवा कोठार के पूर्व सरपंच सहित 3 पर जेल का शिकंजा

मऊगंज:निर्माण राशि गबन मामले में पूर्व सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट, जेल भेजने के निर्देश

मऊगंज से रिपोर्टर राजेंद्र पयासी। 

मऊगंज जिले के जनपद पंचायत नईगढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत बधवा कोठार में हुए निर्माण कार्यों में गबन के मामले में जिला पंचायत ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने पुलिस अधीक्षक मऊगंज को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और दो पूर्व सचिवों को तत्काल जेल भेजने का अनुरोध किया है।

जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व सरपंच बहादुर साकेत और पूर्व सचिव दिलीप कुमार पटेल और रामसुंदर साकेत पर पंचायत निधि से कराए गए निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता और गबन का आरोप है। गबन की गई राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन आरोपियों द्वारा राशि जमा नहीं की गई।

इसके बाद मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के प्रावधानों के तहत इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना प्रभारी नईगढ़ी को दोषियों को अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल रीवा में सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए थे।

सीईओ ने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा अब तक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है। एसपी से दोषियों के विरुद्ध अविलंब वैधानिक कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।