कल पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे पेश

केंद्र सरकार NEET पेपर लीक मामले के बाद पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। नए प्रावधानों में सख्त सजा, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

कल पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे पेश
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NEET paper leak मामले के बाद केंद्र सरकार अब पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन करने जा रही है। ये संशोधन भविष्य में होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार 27 जुलाई को लोकसभा में पेश कर सकते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद इस संशोधन के तहत पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बिल में दो नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। जिसके तहत सरकार जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी।

इस नए बिल के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी या SIT को केंद्र सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही जांच पूरी करनी होगी। इन मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी। साथ ही चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ही ट्रायल पूरा करना जरूरी होगा।

अपील के लिए भी सख्त नियम

इस नए संशोधित बिल में अपील के लिए भी समय सीमा तय की गई है। अपील फैसले के 30 दिनों के अंदर ही करनी होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है।

हाई कोर्ट में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी। ऐसी अपील पर दो जजों की बेंच सुनवाई करेगी और इसे 3 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अपील फैसले के 30 दिनों के भीतर करनी होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।