MP बिजली कंपनियों के 6500 संविदा कर्मी होंगे नियमित अक्टूबर के पहले होगी परीक्षा

MP बिजली कंपनियों के 6500 संविदा कर्मी होंगे नियमित अक्टूबर के पहले होगी परीक्षा, अनुभव के आधार पर मिलेंगे बोनस अंक, सिर्फ एक बार मिलेगा मौका

MP बिजली कंपनियों के 6500 संविदा कर्मी होंगे नियमित अक्टूबर के पहले होगी परीक्षा

भोपाल: बिजली कंपनियों में काम करने वाले 6500 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारी अब नियमित हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऊर्जा विभाग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। परीक्षा पास करने वाले संविदा कर्मचारी अधिकारी को उनकी संविदा नियुक्ति के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे जो उनकी मेरिट तय करेगी। ऊर्जा विभाग ने इसे "संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना-2026" नाम दिया है। इस योजना में पात्र संविदा कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों पर नई नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती बिजली कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत पात्र संविदा कर्मचारी इस योजना का लाभ पाएंगे। इसमें संविदा पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए संबंधित कंपनियों के प्रबंध संचालकों को अधिकृत किया गया है।

संविदा के कौन अधिकारी-कर्मचारी होंगे पात्र

योजना के अंतर्गत केवल वे संविदा कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने योजना की स्वीकृति तिथि तक संबंधित उत्तरवर्ती कंपनी में कम से कम दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर ली हो। दो अनुबंधों के बीच का अंतराल सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा, हालांकि उस अवधि को अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की पुनः संविदा नियुक्ति हुई है तो सेवा में अलग रहने की अवधि घटाकर अनुभव की गणना की जाएगी। अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यपालन अभियंता स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को इस योजना से बाहर रखा गया है।

ऑनलाइन परीक्षा से होगा चयन

नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र संविदा कर्मचारियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल उन्हीं पदों पर भर्ती होगी जिनके समकक्ष नियमित पद उपलब्ध होंगे। परीक्षा के प्राप्तांक के साथ सेवा अवधि के आधार पर बोनस अंक जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

आरक्षण नियमों का पालन

नियमित नियुक्तियां मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार होंगी। श्रेणीवार मेरिट सूची परीक्षा के अंक और बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को आवेदन के लिए उच्चतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यदि कोई संविदा कर्मचारी नियमित पद पर चयनित होता है तो उसे पहले अपने संविदा पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए एक माह की नोटिस अवधि के प्रावधान को शिथिल किया गया है। त्यागपत्र के बाद संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी और भविष्य में उसी संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता, पदोन्नति या किसी अन्य लाभ का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।