Mauganj: निजी भूमि पर सरकारी चबूतरा बनवाने के आरोप में पंचायत सचिव निलंबित

मऊगंज में निजी भूमि पर सरकारी चबूतरा निर्माण कराने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव रामधनी मिश्रा निलंबित. जिला पंचायत की जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई.

Mauganj: निजी भूमि पर सरकारी चबूतरा बनवाने के आरोप में पंचायत सचिव निलंबित

राजेंद्र पयासी

मऊगंज जिले में सरकारी राशि से निजी भूमि पर चबूतरा निर्माण कराने के मामले में जिला पंचायत ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. जनपद पंचायत हनुमना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी में पदस्थ एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत बरांव के सचिव रामधनी मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 20 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई कलेक्टर मऊगंज और सीईओ जनपद पंचायत हनुमना की रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच के बाद की गई. जांच में सामने आया कि सचिव ने ग्राम पंचायत बरांव में पदस्थ रहने के दौरान सरकारी चबूतरे का निर्माण निजी पट्टे की भूमि पर कराया. इसके अलावा ग्राम शुकुलगवां, पंचायत ढुर्रिहा में भी निजी भूमि पर चबूतरा निर्माण कराया गया.

मामले की शिकायत ग्राम बरांव निवासी भैयालाल कोल ने की थी. शिकायत के बाद गठित जांच दल और संबंधित पटवारी की रिपोर्ट में निर्माण कार्य को नियमों के विपरीत पाया गया. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकारी मद से कराया गया निर्माण निजी भूमि पर किया गया, जो पंचायत नियमों का उल्लंघन है.

जिला पंचायत सीईओ ने इस कृत्य को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(3) के तहत गंभीर कदाचार माना है. इसके आधार पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार सचिव रामधनी मिश्रा को निलंबित किया गया है.

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत हनुमना रहेगा. साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. जिला पंचायत ने खंड पंचायत अधिकारी हनुमना को आरोप पत्र, साक्ष्य सूची और संबंधित दस्तावेज तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.