Govind Singh Rajput को हाई कोर्ट से राहत, चुनावी हलफनामे पर Neeraj Sharma की याचिका खारिज
चुनावी हलफनामे में संपत्ति छिपाने के आरोपों पर High Court का फैसला, Neeraj Sharma की याचिका खारिज
Bhopal। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री Govind Singh Rajput को बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस नेता Neeraj Sharma की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस Vivek Rusia और जस्टिस Pradeep Mittal की युगलपीठ ने की। कोर्ट ने Neeraj Sharma की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि इसी तरह के आरोपों वाली दूसरी याचिका पर सुनवाई अभी जारी है।
दो याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई
मामले में कांग्रेस प्रत्याशी Neeraj Sharma और कांग्रेस नेता Rajkumar Dhanora ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। दोनों में आरोप लगाया गया था कि मंत्री Govind Singh Rajput ने चुनावी हलफनामे में अपने परिवार से जुड़ी शिक्षा समिति की संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। चूंकि दोनों याचिकाओं में आरोप लगभग समान थे, इसलिए High Court ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की।
दूसरी याचिका पर 4 अगस्त को होगी सुनवाई
Rajkumar Dhanora की ओर से दायर याचिका में उनके वकील ने बहस नहीं की और समय मांगा। इसके बाद अदालत ने याचिका की पोषणीयता (Maintainability) पर सुनवाई के लिए 4 August की तारीख तय की है। उस दिन पहले यह तय किया जाएगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
वकील ने क्या कहा?
मंत्री Govind Singh Rajput के वकील Vivek Ranjan Pandey ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से असत्य और भ्रामक तथ्यों के आधार पर याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपनी आश्रित पत्नी की सभी संपत्तियों का पूरा विवरण दिया था। उनके अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केवल प्रत्याशी और उसके आश्रितों की संपत्ति की जानकारी देना आवश्यक होता है, जबकि याचिकाओं में परिवार से जुड़ी शिक्षा समिति की संपत्तियों का मुद्दा उठाया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि Neeraj Sharma की याचिका 29 July 2026 को खारिज कर दी गई है। वहीं Rajkumar Dhanora की याचिका पर 4 August को उसकी मेनटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। वकील के अनुसार, दोनों याचिकाएं विधानसभा चुनाव के लगभग दो वर्ष बाद दायर की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि Election Commission of India ने भी इन याचिकाओं को खारिज किए जाने का अनुरोध अदालत से किया है।
मंत्री Govind Singh Rajput का बयान
मंत्री Govind Singh Rajput ने कहा कि वह अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कभी भी चुनावी हलफनामे में कोई जानकारी नहीं छिपाई। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले कभी कोई चुनाव याचिका दायर नहीं हुई।
मंत्री ने आरोप लगाया कि केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से भ्रामक तथ्यों के आधार पर याचिकाएं दायर की गईं। उन्होंने कहा कि एक याचिका खारिज हो चुकी है और दूसरी पर सुनवाई बाकी है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताया।
Varsha Shrivastava 
