MP NEWS : बिल्डरों से RERA करेगा 312 करोड़ की रिकवरी,राजधानी में सबसे ज्यादा 815 मामले
RERA द्वारा 312 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। यह कदम उन बिल्डरों के खिलाफ उठाया गया है, जिन्होंने प्रोजेक्ट पूरे किए बिना ही ग्राहकों से पैसे वसूले या फिर तय समय पर कब्जा नहीं दिया। भोपाल में सबसे ज्यादा 815 मामले हैं।

भोपाल. राजधानी में स्थित मध्य प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (MP Real Estate Regulatory Authority) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों से 312 करोड़ रुपये की राशि की रिकवरी (वसूली) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उन बिल्डरों के खिलाफ उठाया गया है, जिन्होंने प्रोजेक्ट पूरे किए बिना ही ग्राहकों से पैसे वसूले या फिर तय समय पर कब्जा नहीं दिया।
भोपाल में सबसे ज्यादा 815 मामले
RERA (real estate regulatory authority) द्वारा 312 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। यह राशि ग्राहकों की ओर से शिकायतों के बाद निर्धारित की गई है। इस कुल राशि में से केवल भोपाल जिले में 169.19 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है। इसके लिए भोपाल में 815 RRC (Revenue Recovery Certificates) जारी किए गए हैं। RRC (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसे कलेक्टर को भेजा जाता है ताकि वह संबंधित बिल्डर से बकाया राशि की वसूली कर सके, ठीक वैसे ही जैसे सरकार टैक्स वसूलती है।
लापरवाही करने पर कलेक्टर पर होगी कार्रवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे समय पर RERA के आदेशों का पालन करें। अगर कलेक्टर लापरवाही करते हैं या कार्रवाई नहीं करते, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कई बड़े बिल्डरों के यहां छापेमारी की थी, जिसमें करीब 300 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, ईशान बिल्डर और क्वालिटी बिल्डर जैसे नाम इन मामलों में सामने आए हैं, जिनपर ग्राहकों से पैसे लेकर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ने का आरोप है।