Raja Raghuvanshi Murder Case: SC ने Sonam Raghuvanshi को दी सरेंडर की सलाह, 23 जुलाई को जमानत पर फैसला
Supreme Court ने Sonam Raghuvanshi से पूछा- गिरफ्तारी पर पहले क्यों नहीं उठाया सवाल, Meghalaya Government ने जमानत का किया विरोध
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
New Delhi: चर्चित Raja Raghuvanshi Murder Case में आरोपी पत्नी Sonam Raghuvanshi की जमानत को लेकर Supreme Court में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सोनम को फिलहाल सरेंडर करने की सलाह देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को उससे पूछताछ का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पास दो विकल्प हैं। पहला, अदालत Meghalaya Government की अपील पर अंतिम आदेश पारित करे और दूसरा, सोनम पहले आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करे, जिसके बाद जमानत के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है। उसी दिन यह तय हो सकता है कि Sonam Raghuvanshi को मिली जमानत बरकरार रहेगी या उसे जेल जाना होगा। इससे पहले Meghalaya High Court ने 26 अप्रैल को Sonam को जमानत दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए Meghalaya Government ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है।
सुनवाई टलने के बाद राजा के परिवार में निराशा
इधर, सुनवाई टलने के बाद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार में निराशा बढ़ गई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि बार-बार तारीख मिलने से परिवार का भरोसा टूटता जा रहा है और उनके भाई को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि जितने दिन सोनम जेल से बाहर रहेगी, उतनी ही आशंका सबूतों के प्रभावित या नष्ट होने की रहेगी।

विपिन ने भावुक होकर कहा कि राजा को न्याय मिलने की उम्मीद में अब 24 घंटे भी 24 साल जैसे लगते हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में एक निश्चित तारीख तय कर जल्द सुनवाई पूरी की जाए। परिवार का कहना है कि लगातार टल रही सुनवाई से उनका हौसला, उम्मीद और न्याय व्यवस्था पर विश्वास धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है।
सुनवाई के दौरान Supreme Court ने सोनम के कानूनी तर्कों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि यदि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए गए थे, तो यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया। इस पर सोनम के वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि वे अगली सुनवाई तक अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे।
Meghalaya Government की ओर से पेश Solicitor General Tushar Mehta ने Sonam की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि Sonam ने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में बाद में यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी मेमो में यदि कोई कमी है तो वह केवल एक क्लेरिकल त्रुटि है, जिससे पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया अवैध नहीं हो जाती।
सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है या स्वयं पुलिस के सामने सरेंडर करता है, तो हर स्थिति में गिरफ्तारी के कारण अलग से बताना आवश्यक नहीं होता। अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजर 23 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जब Supreme Court यह तय करेगा कि Sonam Raghuvanshi की जमानत जारी रहेगी या उसे सरेंडर कर न्यायिक हिरासत में जाना होगा।
Friday, 13 Mar, 2026
Saturday, 28 Feb, 2026
Friday, 10 Jul, 2026
Tuesday, 09 Sep, 2025
Tuesday, 14 Jul, 2026
Wednesday, 24 Dec, 2025
बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णु देव...
8 hours ago
पदवृद्धि की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, Bhopal में Tribal Affairs Department...
Thursday, 16 Jul, 2026
FIFA World Cup 2026 के सेमीफाइनल में Argentina ने England को 2-1 से हराकर फाइनल...
Thursday, 04 Jun, 2026
जबलपुर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं।...
Thursday, 22 Jan, 2026
डर लगने पर हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती...
Friday, 17 Jul, 2026
दतिया उपचुनाव में भाजपा समर्थकों के बगावती सुर, सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशी...
Monday, 13 Jul, 2026
शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, जहां सेंसेक्स 300 अंक से अधिक और निफ्टी...
Monday, 10 Nov, 2025
मध्य प्रदेश में 2026 की बाघ गणना का दूसरा चरण नवंबर के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगा,...
6 hours ago
सतना में सराफा कारोबारी के सूने घर में महज 6 घंटे 30 मिनट के भीतर 50 लाख रुपए की...
Monday, 13 Jul, 2026
मानसून सत्र में कांग्रेस का बड़ा दांव: अविश्वास प्रस्ताव के साथ नकटी मुद्दे पर भी...

