Indore News : त्योहारों पर शोर मचाया तो होगी कार्रवाई, 311 ऐप पर शिकायत; पुलिस पहुंचेगी सीधे मौके पर
Indore Loudspeaker Rules : शिकायत मिलते ही सूचना संबंधित थाने को भेजी जाएगी और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
Indore Loudspeaker Rules : मध्य प्रदेश। इंदौर में जन्माष्टमी, गोगा नवमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहारों से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अगर किसी भी मंच, जुलूस या धार्मिक आयोजन में तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाया गया, तो अब सिर्फ एक शिकायत पर पुलिस सीधे मौके पर पहुंचेगी। इसके लिए इंदौर 311 ऐप और हेल्पलाइन को एक्टिव किया गया है।
दरअसल, इंदौर में आगामी त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा (Collector Shivam Verma) ने प्रेस वार्ता में बताया कि त्योहारों के दौरान नागरिकों को अनावश्यक शोर से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कोलाहल अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
250 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी
इंदौर कलेक्टर ने बताया कि शहर में अब तक तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने के करीब 250 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और त्योहारों के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस आदेश के यदि किसी भी धार्मिक आयोजन, मंच, रैली या जुलूस में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन होता है, तो नागरिक इंदौर 311 ऐप या 311 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही सूचना संबंधित थाने को भेजी जाएगी और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी आयोजन समितियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि तेज आवाज से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

