मध्य प्रदेश कैबिनेट में रविवार को आने वाले 9 विधेयक को CM की मंजूरी
MP Cabinet की बड़ी तैयारी: UCC से लेकर मल्टीस्टोरी Private University तक, मानसून सत्र में आएंगे 9 बड़े विधेयक
Bhopal। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने रविवार को होने वाली Jagdishpur Cabinet बैठक में पेश किए जाने वाले नौ महत्वपूर्ण विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी है। ये सभी विधेयक 20 जुलाई से शुरू होने वाले Madhya Pradesh Assembly के मानसून सत्र में भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
इनमें Private University Amendment Bill, Uniform Civil Code (UCC), Coaching Regulation Bill, Ease of Doing Business Bill, Fire and Emergency Services Bill, Labour Code, Highway Amendment Bill सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इन विधेयकों के जरिए सरकार शिक्षा, उद्योग, शहरी सुरक्षा, श्रम सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव लाने की तैयारी कर रही है।
Private University खोलने के नियम होंगे आसान
सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब तक Private University खोलने के लिए कम से कम 25 एकड़ भूमि होना अनिवार्य था, लेकिन संशोधन के बाद इस शर्त को हटाकर केवल "पर्याप्त भूमि" का प्रावधान किया जाएगा।
इस बदलाव के बाद शहरों के भीतर या शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में भी बहुमंजिला (मल्टीस्टोरी) निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि देश के कई बड़े शहरों में दो से पांच एकड़ भूमि पर भी सफल विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। नई व्यवस्था National Education Policy (NEP) के अनुरूप उच्च शिक्षा के विस्तार और नए पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
Industry को मिलेगी Single Window मंजूरी
सरकार Ease of Doing Business Act 2026 के तहत निवेशकों के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। Madhya Pradesh Industrial Development Corporation (MPIDC) में एक अलग Ease of Doing Business Secretariat बनाया जाएगा, जहां उद्योग स्थापना से संबंधित सभी विभागों की मंजूरियां एक ही स्थान से मिल सकेंगी।
यदि कोई विभाग अपने अधिकार सचिवालय को हस्तांतरित नहीं करेगा तो संबंधित अधिकारी की पदस्थापना वहीं की जाएगी। निवेशक केवल शपथ पत्र देकर उद्योग लगाने की मंशा जताएंगे और उसी आधार पर Letter of Establishment जारी किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में Pollution Control Board (PCB) का प्रमाणपत्र भी अनिवार्य नहीं रहेगा, जिससे परियोजनाओं में लगने वाला चार से पांच महीने का समय बचेगा।
Coaching Institutes पर सख्त नियम लागू होंगे
राज्य सरकार Private Coaching Institutions (Registration and Regulation) Bill 2026 भी लागू करने जा रही है। इसके तहत 16 साल से कम आयु के बच्चों का कोचिंग संस्थानों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यानी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा से पहले कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा।
सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। भ्रामक विज्ञापन जारी करने वाले संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो संस्थान को 10 दिनों के भीतर प्रो-राटा आधार पर फीस वापस करनी होगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है।
UCC Bill में विवाह, तलाक और संपत्ति पर समान कानून का प्रस्ताव
सरकार Madhya Pradesh Uniform Civil Code (UCC) Bill 2026 भी मानसून सत्र में पेश करेगी। प्रस्तावित कानून के अनुसार विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।
विधेयक में Live-in Relationship का अनिवार्य पंजीकरण, महिलाओं और पुरुषों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तथा अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
Fire Safety कानून होगा और सख्त
सरकार Fire and Emergency Services Bill 2026 के जरिए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार 15 मीटर से ऊंची सभी इमारतों में Fire NOC अनिवार्य होगी।
इसके अलावा 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूल, 15 से अधिक कमरों वाले होटल, बड़े मॉल, 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल और व्यावसायिक परिसरों को भी फायर सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान रहेगा। नगरीय निकायों में Property Tax के साथ Fire Safety Tax लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे अग्निशमन संसाधनों को मजबूत किया जा सके।
Labour Code और Highway कानून में भी बड़े बदलाव
सरकार Madhya Pradesh Labour Code 2026 के माध्यम से छह पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर केंद्र के नए श्रम कोड के अनुरूप एकीकृत कानून लागू करेगी। इसके तहत थिएटर और रेस्टोरेंट को तीन शिफ्टों में 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलेगी। नए प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए इंस्पेक्टर सत्यापन की अनिवार्यता भी समाप्त की जाएगी।
वहीं Madhya Pradesh Highway Amendment Bill 2026 के तहत राज्य राजमार्गों पर अवैध कट, अतिक्रमण और अनधिकृत प्रवेश मार्गों को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान जोड़े जाएंगे।
ग्रामीण संपत्ति पंजीयन में मिलेगी राहत
सरकार Panchayat Raj and Gram Swaraj Amendment Bill तथा Upkar Amendment Bill भी मानसून सत्र में पेश करेगी। इन संशोधनों के तहत Swamitva Yojana के लाभार्थियों को ग्रामीण आबादी के अधिकार पत्रों की रजिस्ट्री पर लगने वाले जनपद उपकर और 0.5 प्रतिशत उपकर से छूट मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का वैधानिक पंजीयन आसान और कम खर्चीला होगा।
स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े विधेयक भी होंगे पेश
कैबिनेट में Madhya Pradesh Medical University Amendment Bill भी लाया जा रहा है, जिसके तहत Jabalpur स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा Dhanvantari Health University Bill और Repeal Bill 2026 भी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे।
इन सभी प्रस्तावित विधेयकों के जरिए Madhya Pradesh Government शिक्षा, उद्योग, निवेश, श्रम सुधार, अग्नि सुरक्षा, ग्रामीण प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। हालांकि, इन प्रावधानों को लागू होने से पहले विधानसभा से पारित होना और अन्य आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होना अभी बाकी है।
Varsha Shrivastava 
