मध्यप्रदेश में होली पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित

राज्य शासन ने होली के पावन अवसर पर इस वर्ष 2026 के लिए दो दिन सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किए हैं।

मध्यप्रदेश में होली पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित

भोपाल: राज्य शासन ने होली के पावन अवसर पर इस वर्ष 2026 के लिए दो दिन सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किए हैं। शासन की अधिसूचना के अनुसार 03 मार्च 2026 मंगलवार को होली के अवसर पर राज्यभर में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 04 मार्च 2026 बुधवार को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी।


धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सूतक काल लागू रहता है, और इस अवधि में उत्सव नहीं मनाया जाता है। इसलिए इस साल होली का रंगोत्सव चार मार्च, बुधवार को मनाया जाएगा।इस बार होली उत्सव की शुरुआत दो मार्च की रात से होगी, जब पूरे राज्य में होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद रंग उत्सव चार मार्च को मनाया जाएगा।इस निर्णय के तहत सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक सेवा केंद्रों में दोनों दिनों में अवकाश रहेगा।