मध्यप्रदेश: बिना First Aid Box के नहीं मिलेंगे यात्री बसों को परमिट, परिवहन विभाग का सख्त एक्शन
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष जांच अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बिना First Aid Box के संचालित हो रही यात्री बसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष जांच अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बिना First Aid Box के संचालित हो रही यात्री बसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान दिनांक 22 सितम्बर 2025 से आरंभ किया गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रभावी रूप से लागू किया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी यात्री वाहनों में First Aid Box की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए, ताकि दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके।
कानूनी प्रावधान:
केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत First Aid Box की उपलब्धता सभी यात्री वाहनों में अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बसें इस नियम का पालन नहीं कर रही थीं।
जांच में बड़े खुलासे:
आज दिनांक 25.09.2025 को प्रदेशभर में कुल 1718 यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान 700 से अधिक बसों में First Aid Box की अनुपलब्धता पाई गई, जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य अपराधों के चलते 16 बसें और 13 अन्य वाहन जब्त भी किए गए हैं।
भविष्य की रणनीति:
परिवहन विभाग ने सभी यात्री बस चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों में First Aid Box की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस नियम के पालन की नियमित जांच की जाएगी। साथ ही, परमिट जारी करने की शर्तों में First Aid Box की अनिवार्यता को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।
यात्री सुरक्षा सर्वोपरि:
यह अभियान राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। परिवहन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे यात्रा करते समय इस बात की जानकारी अवश्य लें कि वाहन में First Aid Box मौजूद है या नहीं।