इंदौर में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त इंदौर ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर। शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही ऐसे किसी भी आयोजन में अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थों के उपयोग या प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।
सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साम्प्रदायिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाली, शांति भंग करने वाली या झूठी एवं आपत्तिजनक खबरों, पोस्ट, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा घरेलू नौकर, किरायेदार, कामगार, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति, सुरक्षा गार्ड, होटल-लॉज में ठहरने वाले नागरिकों तथा ऑनलाइन डिलीवरी कर्मियों के पहचान पत्र रखना और संबंधित थाने को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसका पालन नहीं करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का बिना चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय करने पर रोक लगाई गई है। वहीं खुले रूप से पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साम्प्रदायिक सद्भावना के विरुद्ध गतिविधियों, सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले कार्यक्रमों, आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।



Varsha Shrivastava 
