जर्जर भवनों को गिराने सहित अवैध कॉलोनियों पर दर्ज होगी FIR, टीएल बैठक में निगम आयुक्त ने जताई सख्ती
नगर निगम सभागार में सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने भयप्रद भवनों, अवैध कॉलोनियों, निर्माण कार्यों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र के जर्जर भवनों पर तत्काल विधिवत कार्रवाई कर उन्हें ढहाया जाए।

रीवा । नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने सोमवार को निगम सभागार में आयोजित टीएल बैठक में जर्जर एवं भयप्रद भवनों, अवैध कॉलोनियों, निर्माण कार्यों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में चिन्हित भयप्रद भवनों पर तत्काल नोटिस चस्पा कर विधिवत कार्रवाई की जाए और तय प्रक्रिया के अनुसार उन्हें गिराया जाए। आयुक्त ने कहा कि पूर्व में जारी नोटिसों का भी फॉलोअप कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. सोनवणे ने निर्देश दिए कि नीम चौराहा के पास नए फायर स्टेशन और जोन 2 कार्यालय के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल चिन्हित कर योजना तैयार की जाए। वार्ड 37 में पुराने कोतवाली के पास सामुदायिक भवन का एस्टीमेट जल्द तैयार करने को कहा।
आयुक्त ने सभी उपयंत्रियों को निर्देश दिए कि जनहित में अतिआवश्यक विकास कार्यों के एस्टीमेट प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि उनके क्रियान्वयन में विलंब न हो। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए डॉ. सोनवणे ने 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई .निर्देश दिए कि इन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।
बैठक में कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, एच.के. त्रिपाठी, उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी, एम.एस. सिद्दीकी, सहायक आयुक्त शीतल भलावी, रामनरेश तिवारी, के.एन. साकेत, सहायक यंत्री एस.के. गर्ग, राजेश मिश्रा, पी.एन. शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी, स्वास्थ्य अधिकारी बालगोविन्द चतुर्वेदी, मुरारी कुमार, सहायक राजस्व अधिकारी रावेन्द्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के निर्देश
बैठक में निगम आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र की सभी अवैध कॉलोनियों पर, जिन पर अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कॉलोनियों की वैधता की प्रक्रिया चल रही है लेकिन उनमें सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि नहीं छोड़ी गई है, वहां संबंधित प्रावधानों के तहत वसूली राशि तय कर नोटिस जारी किए जाएं।
हॉकर्स ज़ोन और रोड-नाली निर्माण को लेकर निर्देश
आयुक्त ने वार्ड 15 स्थित रतहरा नहर के पास और वार्ड 25 में हॉकर्स ज़ोन विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में होने वाले रोड एवं नाली निर्माण कार्यों से पहले सीवर और जलप्रदाय विभाग से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त की जाए।