भूमि अधिग्रहण 2014 से लागू कर किसानों को चार गुना मुआवजा दें: दिग्विजय सिंह
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित सभी जमीनों पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए.
भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित सभी जमीनों पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पहले ही तय किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार अब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई।
दिग्विजय सिंह ने हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट के उस निर्णय का स्वागत किया, जिसमें किसानों को चार गुना मुआवजा देने की बात कही गई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय को केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि कानून लागू होने की तिथि से प्रभावी किया जाना चाहिए, ताकि पिछले 10 वर्षों में प्रभावित किसानों को भी इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 12 वर्षों से किसानों के उचित मुआवजे की मांग करती आ रही है। इस दौरान प्रदेश में सड़क, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन उन्हें अपेक्षित मुआवजा नहीं मिला। राज्य सरकार द्वारा केवल दो गुना मुआवजा देने से छोटे और मध्यम किसानों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को नुकसान हुआ है।
राज्यसभा सांसद ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में करीब 55 हजार किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जो केवल दो गुना था। यदि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया जाता, तो किसानों को कहीं अधिक आर्थिक सहायता मिलती।
उन्होंने कहा कि कम मुआवजे के कारण कई किसान अपनी ही जमीन खोकर मजदूर बनने को मजबूर हो गए हैं और वे नई कृषि योग्य जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सरकार से अपील की कि "कृषि कल्याण वर्ष 2026" में किसानों के साथ न्याय करते हुए चार गुना मुआवजा दिया जाए और पुराने मामलों को भी शामिल किया जाए।
shivendra 
