हेल्थ इंश्योरेंस, बुक्स और स्टेशनरी पर नहीं देना होगा टैक्स, GST में बड़ा बदलाव अब सिर्फ 2 स्लैब

केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को GST संरचना में बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% स्लैब में आएंगी, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है।

हेल्थ इंश्योरेंस, बुक्स और स्टेशनरी पर नहीं देना होगा टैक्स, GST में बड़ा बदलाव अब सिर्फ 2 स्लैब
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केंद्र सरकार ने बुधवार 3 सितम्बर को GST को लेकर बड़ा बदलाव किया हैं. केंद्र सरकार का कहना है की इस नए बदलाव से कई चीजे सस्ती हो जाएंगी। चलिए  जानते है की ये नए बदलाव हैं क्या और इससे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा?

12% और 28 % वाले टैक्स स्लैब समाप्त 

3 सितम्बर को GST को लेकर जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उनके तहत अब 12% और 28 % वाले टैक्स को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5 और 18 के वाले स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार ने 40% का एक नया टैक्स ढांचा बनाया है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार अब 12% स्लैब वाली 99% चीजों पर 5% टैक्स लगेगा और 28% स्लैब वाली 90% चीजों और सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा जबकि सिर्फ 7 वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा और बाकि के 12% और 28 % वाले टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा।