फर्जी नियुक्ति मामले बाबू पर गिरी गाज, निलंबित

रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में डीईओ कार्यालय के बाबू रमाप्रसाद द्विवेदी को निलंबित किया गया है। युवक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भृत्य पद पर नौकरी प्राप्त की थी, जिसकी जांच में घोटाला उजागर हुआ। डीईओ द्वारा की गई जांच के बाद कार्रवाई करते हुए बाबू को सिरमौर बीईओ कार्यालय में मुख्यालयित कर निलंबित कर दिया गया।

फर्जी नियुक्ति मामले बाबू पर गिरी गाज, निलंबित

रीवा। स्कूल शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय द्वारा की गई फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में कलेक्टर के आदेश पर अनुकम्पा नियुक्ति कक्ष प्रभारी रमाप्रसत्रधर द्विवेदी मूल पद अन्वेषक को निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश डीईओ सुदामालाल गुप्ता ने जारी किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बीईओ आफिस सिरमौर नियत किया गया है। बताया गया है कि फरवरी माह में जवा क्षेत्र के परसिया निवासी बृजेश कोल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त फर्जी दस्तावेज डीईओ कार्यालय में फरवरी 2025 में जमा किए थे। संबंधित बाबू द्वारा गहनता और सजगता से दस्तावेजों की जांच नहीं की। फलस्वरूप अप्रैल 2025 में डीईओ ने युवक को शाउमावि जोडौरी में भृत्य के पद पर पदस्थ करने संबंधी आदेश दे दिया। युवक ने स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया। स्कूल में जब युवक से उसकी मां से संबंधित दस्तावेज आदि मांगे गए तो युवक आनाकानी करने लगा। कुछ समय बाद युवक ने स्कूल आना बंद कर दिया। जिसके बाद प्राचार्य द्वारा इस संबंध में डीईओ से शिकायत की गई। जब मामले की जांच डीईओ द्वारा गठित जांच कमेटी ने की तो पाया गया कि युवक द्वारा फर्जी दस्तावेज देकर अनुकंपा नियुक्ति हासिल की है। इस मामले में बाबू द्वारा दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की। जिसके कारण बाबू को निलंबित करने संबंधी आदेश डीईओ ने जारी किया है।