MP में 6 नवंबर से 2 पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी
MP में हेलमेट को लेकर 6 नवंबर से सख्ती 2 पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी, नहीं पहना तो कटेगा चालान
मध्यप्रदेश में 6 नवंबर से हेलमेट को लेकर सख्ती नियम जारी हो गए हैं। दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्यकर दिया गया है। गाड़ी चालक हेलमेट नहीं पहनेगा तो चालान कटेगा। गाड़ी के पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट पहनना जरूरी है।

प्रदेश के 5 शहरों में सबसे ज्यादा मौतें
राजधानी भोपाल के 18 स्थानों पर दो पहिया वाहनों की चेकिंग की जाएगी। अभियान में सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन शहरों में की जाएगी। प्रदेश के इन पांच शहरों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे में मौतों के मामले सामने आए हैं।
2024 में 14,791 लोगों की सड़क हादसे में मौत
साल 2024 में प्रदेश में करीब 14,791 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। आंकड़ों में सामने आया कि प्रदेश में 80 फीसदी वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते है। सरकार को वाहन चालकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ हेलमेट को लेकर सख्ती की जाएगी

