ओबीसी आरक्षण विवाद: 27% ओबीसी आरक्षण पर आज बड़ी सुनवाई

ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. पिछली बार 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 4 जुलाई तक मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मंगा था. आज प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मामले पर अपना जवाब पेश करेगी की OBC यानी की अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सही रहेगा।

ओबीसी आरक्षण विवाद: 27% ओबीसी आरक्षण पर आज बड़ी सुनवाई

ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. पिछली बार 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 4 जुलाई तक मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मंगा था. आज प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मामले पर अपना जवाब पेश करेगी की OBC यानी की अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सही रहेगा।

बता दे की कमलनाथ सरकार ने OBC के लिए 14 फीसदी से बढ़ाकर आरक्षण 27 फीसदी करने का फैसला किया था और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल  ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में पारित कानून को लागू करने की मांग की है जिसके अनुसार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण दर 4% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था हालांकि ये कभी प्रदेश में लागु नहीं हो पाया।

आज सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय करेगा कि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने से क्या संविधान द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन होता है या नहीं। साथ ही, यह भी तय किया जाएगा कि क्या इस आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं है।