चर्चित गोविंदगढ़ तालाब बस हादसे में संचालक को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

रीवा जिले के गोविंदगढ़ तालाब में 2006 में हुए बस हादसे में 60 लोगों की मौत के मामले में बस संचालक को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। बस बिना परमिट, बीमा और फिटनेस के चल रही थी, जिसके चलते मामला दर्ज हुआ था। 19 साल बाद न्यायालय ने सबूतों की कमी के चलते आरोपी को बरी कर दिया।

चर्चित गोविंदगढ़ तालाब बस हादसे में संचालक को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

रीवा । जिले में 19 साल पहले गोविंदगढ़ तालाब में बस डूबने से 60 यात्रियों की हुई मौत में आरोपी बस संचालक को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दे  इस भीषण हादसे में बस मालिक को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें सबूतों और गवाहों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। तत्संबंध में मिली जानकारी अनुसार वर्ष 2006 में बस मालिक अजय प्रताप सिंह की बस जो रीवा से सवारी लेकर गोविंदगढ़ होकर जिगना जा रही थी, बस के ड्राइवर की लापरवाही से गोविंदगढ़ तालाब में समा गई, जिसमें सवार 60 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जांच पश्चात पाया गया की बस बिना परमिट, बिना बीमा पालिसी के तथा बिना आरटीओ के फिटनेस पास के बिना रोड में सवारी ढो रही थी। जिस पर वाहन मालिक अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मोटर विकल अधिनियम की धारा 66.192,192ए, 39.19/182.29 और आईपीसी की धारा 279.337.304ए की धारा में गोविंदगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 213 / 2006 में पंजीबद्ध किया गया, जिसका विचारण न्यायिक दंडाधिकारी रीवा पन्ना नागेश के न्यायालय द्वारा किया गया, विचारण उपरांत आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट राजीव सिंह परिहार शेरा एवं ओमशंकर तिवारी ने की।